अगर अपने हाल में ही जमीन खरीदा है या आपके पास प्रोफेसर जमीन है और अपने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के आवेदन करें दाखिल खारिज कर सकते हैं। आपको बता दें कि दाखिल खरीफ करने से आप जमीन के मालिकाना हक प्राप्त करते हैं और भविष्य में जमीन पर किसी भी तरह का विवाद नहीं हो सकता है। दाखिल कार्य की सुविधा बिहार में अब ऑनलाइन कर दी गई है आप इसे आसानी तरीके से आवेदन करके अपने आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे किसी भी जमीन का दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसकी पूरी प्रक्रिया आप इस पोस्ट में देखेंगे।
दाखिल खारिज करने के लिए आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को दाखिल खारिज की प्रक्रिया नहीं पता होती है जिसके कारण वह जमीन की दाखिल खारिज नहीं कर पाते हैं तो इसलिए आप इस पोस्ट के माध्यम से दाखिल खारिज की पूरी करने की प्रक्रिया को देखेंगे। इसलिए आप इस पोस्ट बिहार में दाखिला खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की जाने प्रक्रिया में दी गई पूरी जानकारी को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं।
Bihar Dakhil Kharij Overview
Article Name | बिहार में दाखिला खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन की जाने प्रक्रिया |
Departments | Department of Revenue & Land Reforms,Govt. of Bihar |
Official Website | http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ |
Mutation Process Duration | 45 to 90 Days |
Apply Mode | Online |
Application Status | http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/MutationStatus |
दाखिल खारिज क्या है और क्यों कराये
जमीन रजिस्ट्री कराने के साथ-साथ प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कराना भी काफी जरूरी होता है। घर या जमीन खरीदने के लिए प्रॉपर्टी खरीदते समय हम लोगों को कई तरह के पेपर वर्क से होकर गुजरना पड़ता है। दाखिल खारिज प्रोपर्टी को किसी विवाद या पचड़े से बचाता है।
दाखिल खारिज होने से आपने जो जमीन या घर खरीदा है। उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है और प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपके पास है।
बिहार में दाखिल ख़ारिज के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
स्टेप-1 :- सबसे पहले बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
स्टेप-2 :- आधिकारिक वेबसाइट पर “ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें” पर क्लिक करें ।
स्टेप-3 :- ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन करे ।
स्टेप-4 :- दाखिल खारिज आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से Sign-in करे ।
स्टेप-5 :- लॉग इन करने के बाद अपना “जिला / अंचल” सेलेक्ट करे ।
स्टेप-6 :- Buyer Details और seller Details इत्यादि भरने के लिए तैयार रखे ।
स्टेप-7 :- जमीन का हल्का, मौजा, थाना इत्यादि सिलेक्ट कर प्लाट नंबर भरे ।
स्टेप-8 :- जमीन के डाक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करके सभी दस्तावेज 2 MB में लोड करना है ।
स्टेप-9 :- इसप्रकार आप दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन कर सकेंगे जिसके बाद आप आवेदन सख्या प्राप्त कर सकेगे ।
Bihar Online Mutation(Dakhil Kharij) के लिए आवश्यक दस्तावेज
- केवाला की छायाप्रति
- जमीन क्रेता और विक्रेता का आधार कार्ड
- जमीन क्रेता और विक्रेता का मोबाइल नंबर
- रजिस्ट्री की गई जमीन की सभी जानकारी जैसे की खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकवा और जमीन की चौहदी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
सारांश :-
Bihar Dakhil Kharij एप्लीकेशन फीस नहीं रखा गया है आवेदन करने के बाद अंचल कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है । Dakhil Kharij Application Status चेक करने के लिए सबसे पहले Bihar Bhumi के ऑफिशल पोर्टल पर जाना होगा । दाखिल खारिज के लिए 45 दिन से लेकर 90 दिन का समय लग सकता है ।
Mutation Status Check Online चेक करने के लिए https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर “दाखिल ख़ारिज आवेदन की स्थिति जानें ” के आप्शन पर क्लिक करे जहाँ आप आप जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष डालकर Mutation Status Check कर सकेंगे ।