मध्यप्रदेश राजस्व विभाग ने पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान किया है | अब MP के निवासी जमीन मकान का पट्टा आसानी से बनवा सकते हैं | सरकार द्वारा उपलव्द in ऑनलाइन सुविधा के बाद भी फिर भी हमारे मध्य प्रदेश के अधिकांश लोग जमीन का पट्टा कैसे बनवाते हैं इसकी जानकारी नहीं है और जिसके कारण वह है सुविधा नहीं ले पा रहे हैं | अगर आपके पूर्वज भूमि पर 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे है, तब आपको मकान का पट्टा यानि आवासीय पट्टा प्रदान किया जा सकता है। इस पोस्ट में मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाया जाये इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है|
जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तथा राजस्व विभाग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे| आपको बता दें कि राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवासीय पट्टा बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान किया गया है। आपको अपने जमीन से सम्बंधित जानकारी देना है। जिसके बाद आपका आवेदन विभाग को चला जायेगा। इसलिए आप इस पोस्ट मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनाएं में दी गयी पूरी जानकारी को पूरा जरुर देखें | तो चलिये शुरू करते हैं |
मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा कैसे बनवाएं?
मध्य प्रदेश में जमीन का पट्टा बनवाने के लिए आपको सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जानकार यहाँ नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करना होगा –
स्टेप-1 आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें
जमीन का पट्टा बनबाने ले लिये आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में को भी इंटरनेट वेब ब्राउज़र ओपन करें। इसके बाद गूगल पर rcms.mp.gov.in टाइप करके एंटर करें।आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिये इस डायरेक्ट लिंक को ओपन कर सकते है – MP Jamin ka patta portal
स्टेप-2 आवासीय पट्टे के विकल्प को सेलेक्ट करें
MP RCMS की ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाने के बाद स्क्रीन पर अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। यहाँ मेनू में आवेदन मेनू को सेलेक्ट करें। फिर नीचे आवेदन लिस्ट में आवासीय पट्टे विकल्प को सेलेक्ट कीजिये।
स्टेप-3 भूमि का विवरण भरें
अगले स्टेप में आपके सामने जमीन का पट्टा हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। यहाँ सबसे पहले भूमि का विवरण भरना है। इसमें अपना जिला, सब डिवीज़न, तहसील, आर.आई. सर्किल, पटवारी हल्का, ग्राम और कोर्ट / न्यायालय को ध्यान से सेलेक्ट करना है।
स्टेप-4 आवेदकों और सीमाओ का विवरण भरें
अगले स्टेप में आपको आवेदकों और सीमाओ का विवरण भरना है। इसमें एक्ट(जिसके अंतग्रत पट्टा आता है) उसे सेलेक्ट करें। वादी का नाम, पिता का नाम, पता, फ़ोन नंबर, जातिवर्ग, सामाजिक आर्थिक वर्ग, मकान का प्रकार, धारित क्षेत्रफल एवं सर्वे खसरा क्रमांक विवरण भरना है।
स्टेप-5 दस्तावेज संलग्न करें
जिस मकान या जमीन का पट्टा बनवाना चाहते है उससे सम्बंधित दस्तावेज आपको अपलोड करना है। इन दस्तावेज में पंचायत प्रमाण पत्र, स्थल का फोटो और नजरीय नक्शा शामिल है। अगर ये दस्तावेज आपके पास नहीं है तब पहले इसे बनवा लीजिये। उसके बाद ही पट्टे के लिए आवेदन करें।
स्टेप-6 पट्टा हेतु आवेदन सबमिट करें
ऊपर बताये गए सभी विवरण सही सही भरने के बाद एवं सभी जरुरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद “मैं घोषणा करता हूँ की उक्त वर्णित भूमि पर मेरे पूर्वज 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे है” विकल्प के सामने चेक मार्क लगा देना है। अब भरे गए आवेदन फॉर्म को सबमिट करने के लिए नीचे “सेव करें” बटन पर क्लिक करें।
स्टेप-7 आवेदन की पावती डाउनलोड करें
जैसे ही आप आवेदन सबमिट करेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे OK करने के बाद आपको आवेदन की पावती मिलेगी। इसमें सभी विवरण दिया रहेगा। इसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपको कब जमीन की मूल दस्तावेज के साथ राजस्व न्यायालय में उपस्थित होना है।
आप पावती में दिए गए समय और दिनांक को जमीन सम्बंधित दस्तावेज लेकर राजस्व न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। वहां आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा। दस्तावेज सही पाए जाने के बाद आपको जमीन का पट्टा प्रदान कर दिया जाता है। इस तरह मध्य प्रदेश के सभी जिलों के निवासी ऑनलाइन पट्टा बनवा सकते है।अगर इसमें आपको कोई परेशानी आये तो नीचे comment बॉक्स में हमसे पूछ सकते है।
मध्यप्रदेश के जिलों की लिस्ट जिनका मकान का पट्टा बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है –
आगर मालवा – AgarMalwa | खरगौन – Khargone |
अलीराजपुर – Alirajpur | मंडला – Mandla |
अनूपपुर – Anuppur | मंदसौर – Mandsaur |
अशोकनगर – Ashok Nagar | मुरैना – Morena |
बालाघाट – Balaghat | नरसिंहपुर – Narsinghpur |
बड़वानी – Barwani | नीमच – Neemuch |
बैतूल – Betul | निवाड़ी – Niwari |
भिण्ड – Bhind | पन्ना – Panna |
भोपाल – Bhopal | रायसेन – Raisen |
बुरहानपुर – Burhanpur | राजगढ़ – Rajgarh |
छतरपुर – Chhatarpur | रतलाम – Ratlam |
छिंदवाड़ा – Chhindwara | रीवा – Rewa |
दमोह – Damoh | सागर – Sagar |
दतिया – Datia | सतना – Satna |
देवास – Dewas | सीहोर – Sehore |
धार – Dhar | सिवनी – Seoni |
डिंडौरी – Dindori | शहडोल – Shahdol |
गुना – Guna | शाजापुर – Shajapur |
ग्वालियर – Gwalior | श्योपुर – Sheopur |
हरदा – Harda | शिवपुरी – Shivpuri |
होशंगाबाद – Hoshangabad | सीधी – Sidhi |
इंदौर – Indore | सिंगरौली – Singrouli |
जबलपुर – Jabalpur | टीकमगढ़ – Tikamgarh |
झाबुआ – Jhabua | उज्जैन – Ujjain |
कटनी – Katni | उमरिया – Umaria |
खण्डवा – Khandwa | विदिशा – Vidisha |
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मध्यप्रदेश में सरकारी जमीन का पट्टा सामान्य प्रश्न (FAQs)
जमीन का पट्टा बनवाने के लिए क्या शर्तें है ?
वादी के पूर्वज को उक्त भूमि पर 2 अक्टूबर 1959 से काबिज रहे हो। आप जानते ही होंगे कि ऐसे व्यक्ति जिनकी पीढ़ियों से उस मकान में रह रहे है लेकिन उनका सरकारी कागजात नहीं उनके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें सरकारी पट्टा प्रदान किया जाता है।
जमीन का पट्टा बनाने के लिए कौन कौन सा दस्तावेज लगेंगे
उत्तर: मकान का पट्टा बनाने के लिए निम्न प्रकार के दस्तावेज लगेंगे जैसे कि
पंचायत प्रमाण पत्र
स्थल का फोटो
नजरीय नक्शा
जमीन का पट्टा के पात्र कौन है?
जमीन की पात्रता उन्हीं को मिलेगी जो मध्य प्रदेश राज्य के निवासी हैं और वह 15 वर्ष से अधिक निवास कर रहे हैं।
पट्टा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आगे क्या करना होगा ?
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आप आवेदन में जिस न्यायालय को सेलेक्ट किये थे वहां जाना होगा। इसका समय आपको मिले पावती में दर्शाया जायेगा। आपको निर्धारित तिथि एवं स्थान में सभी दस्तावेज को लेकर उपस्थित होना होगा।
सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने सम्बंधित सहायता के लिए संपर्क कहाँ करें ?
अगर आपको सरकारी जमीन का पट्टा बनवाने सम्बंधित किसी प्रकार की सहायता चाहिए या राजस्व विभाग के अधिकारी से पूछताछ करनी हो तब आपको अपने तहसील के राजस्व विभाग कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां आपकी सहायता के लिए सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त किये गए है।
Mujhe yeh jaankari bahut pasand aayi hai